आर्टिकल 142
आर्टिकल 142 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि किसी विषय पर अगर कोई कानून नहीं बना है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपने मत के अनुसार उस पर कार्यवाही कर सकती है
अयोध्या मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए मस्जिद बनाने के लिए भी अलग से जमीन के आवंटन का आदेश पारित किया था।
भोपाल गैस त्रासदी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के लिए मुआवजे के ऐलान को लेकर अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया था।
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