30/08/21

राजपाल

 राजपाल

भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था उसी प्रकार की है जैसे कि केंद्र स्तर पर संविधान में भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज कार्यपालिका के संबंध में उल्लेख है राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है
किसी भी राज का राजपाल उस राज्य के राज्यपाल के साथ-सथ अन्य कोई राज का राजपाल हो सकता है (7 वां संविधान संशोधन 1956 के अनुसार)।
राजपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 156 (1) के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल काम करता है राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है ।156(2) के तहत राजपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना पद त्याग कर सकता है
अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल की योग्यता-
वह भारत का नागरिक हूं 
वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूं 
नोट-केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
राज्यपाल का काम-
अनुच्छेद 164 (1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राजपाल  द्वारा की जाती है जबकि मंत्रियों की नियुक्ति राजपाल के द्वारा मुख्यमंत्री कि सलाह पर की जाती है

वह विधानसभा के सत्र को बुलाने या सत्रावसान तथा विघटित करने का शक्ति रखता है
राजपाल विधान परिषद के 1 / 6 सदस्यों को नियुक्त करता है
कुछ समय पहले वह विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में से एक सदस्य को नियुक्त करता था लेकिन अब वह हटा दिया गया है
अनुच्छेद 165 के तहत वह महाधिवक्ता को नियुक्त करता है
वह विधेयक को राष्ट्रपति विचार विमर्श के लिए अनुच्छेद 200 के अनुसार आरक्षित रख सकता है
राज्यपाल द्वारा विधानमंडल से पारित किसी विधेयक को रोक सकता है यह स्वीकृत दे सकता है यह विचार विमर्श के लिए वापस भेज सकता है लेकिन अगर वह विधेयक राजपाल के पास आता है तो राजपाल को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे
नोट-धन विधेयक को वह रोक नहीं सकता
अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधायक राजपाल जा जा सकती कि विचार आरक्षित रख दिया गया हो तब उस विधेयक को राष्ट्रपति को घोषित करना होगा कि उस विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देता है कि नहीं देता है
अनुच्छेद 213 के अनुसार अगर विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तो तो राज्यपाल अध्यादेश की घोषणा कर सकता है
राजपाल क्षमादान का सकता है तथा विराम या परिहार प्रविलंवन, निलंबन कर सकता है
नोट-वह मृत्युदंड को छमा नहीं कर सकता
वैसे तो किसी भी राज्य का निवासी उस राज्य का राजपाल बन सकता है लेकिन ऐसा बहुत या ना के बराबर देखा गया है की किसी राज्य का निवासी उस राज्य का राज्यपाल बना हो

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